ग्वालियर। राॅयल गृह निर्माण एवं अन्नपूर्णा गृह निर्माण सहकारी सहित 25 समितियों के फर्जीबाड़े को लेकर जिलाधीश ने तत्काल पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये है। जांचकर्ता नोडल अधिकारी एडीएम रिंकेश वैश्य के समक्ष उक्त दोनों समितियों के अवैधानिक तरीके से लाभ दिलाने वाले तत्कालीन निगमायुक्त विनोद शर्मा, नगर निवेशक ज्ञानेन्द्र जादौन, भवन अधिकारी सुरेश अहिरवार, महेन्द्र अग्रवाल एवं उपयंत्री यशवंत मैकाले के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही गई। इतना ही नहीं राॅयल टाउनशिप में दो भूखण्ड लेकर उस पर बंगला तानने पर विनोद शर्मा को गलत ढंग से दी गई भवन अनुज्ञा भी निरस्त होगी। इस आशय का प्रतिवेदन बैठक में अपर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया, जिस पर जिलाधीश अनुराग चैधरी एवं एडीएम रिंकेश वैश्य ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तत्काल जीवाजी विवि थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये।
राॅयल टाउनशिप में गलत ढंग से पूर्णतः प्रमाण पत्र देने का अधिकारियों को दोषी पाया गा है। अन्नपूर्णा मामले में वैध कालोनी को अवैध बताकर काॅलोनाइजर को गलत ढंग से लाभ पहुंचाने पर उक्त अधिकारी निशाने पर आ गये हैं। नगर निगम के अपर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने शिवशंकर एवं राॅयल गृह निर्माण समिति के घोटाला मामले में पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के अलावा समिति के कर्ताधर्ता पंकज भूतड़ा, राजेन्द्र उपाध्याय, डाॅ. पुरूषोत्तम जाजू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र तैयार कर लिया है। जिस पर शीघ्र विवि थाने में एफआईआर दर्ज होगी। उनके द्वारा उक्त समितियों के बंधक भूखण्ड बेचने का कारनामा किया गया। वहीं एक ही भूखण्ड की एक से अधिक लोगों को रजिस्ट्री कर बड़े पैमाने पर फर्जीबाडा किया गया।
पूर्व निगम कमिश्नर विनोद शर्मा पर वह सकती है एफ आई आर दर्ज