जालंधर. जालंधर में एडिशनल सेशन जज मनदीप कौर की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने और फिर उसकी हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 महीने की कैद अतिरिक्त काटनी होगी।
25 दिसंबर 2016 को गांव कोहाला की एक महिला ने थाना लांबड़ा में बेटी के लापता हाेने की शिकायत दी थी। उसने बताया था कि पति दोहा में है। नाबालिग बेटी 22 दिसंबर की शाम से लापता है। उन्हाेंने शक जताया था कि प्लस-वन में पढ़ती बेटी को ट्यूबवेल मैकेनिक राजबीर सिंह राजा अगगवा किया है। पुलिस ने 11 दिन बाद राजबीर को कस्टडी में लिया। पुलिस पूछताछ में
राजा के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लाश और हत्या के लिए इस्तेमाल ईंट भी बरामद कर ली थी। इसके बाद पोस्टमॉर्टम में पता चला था कि हत्या से पहले रेप हुआ था। रिपाेर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्डर और पाेक्साे एक्ट की धाराएं जोड़कर चार्जशीट फाइल की गई थी। प्रॉसीक्यूशन के एडवोकेट दर्शन सिंह दयाल ने बताया कि परमजीत कौर ने कपड़े, अंगूठी और कड़े से बेटी की पहचान की थी। प्रॉसीक्यूशन ने हत्यारे काे फांसी देने की मांग की थी।
दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की हत्या करने वाले ब्वाॅयफ्रेंड काे उम्रकैद